प्रदेश में एसओपी के साथ धार्मिक स्थल खुलेंगे, जबकि अंतरराज्यीय बसों की आवाजाही पर रोक जारी रहेगी। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजाघरों को खोलने के लिए भाषा एवं संस्कृति विभाग ने एसओपी भी तैयार कर दिए हैं।
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अनलॉक-चार की अधिसूचना जारी करने के बाद राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नए निर्देश जारी कर दिए हैं। राजनीतिक व अन्य सभाओं की अनुमति दे दी गई है। लेकिन 100 से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। विवाह व अन्य सामाजिक आयोजनों में अभी तक 50 से अधिक लोगों के इकठ्ठे होने पर रोक थी, अब इसे बढ़ा दिया गया है। शिक्षण संस्थानों को कवारंटाइन सेंटर बनाने पर रोक लगा दी है। अन्य राज्यों से प्रदेश में आने वालों को अपना ऑन लाइन पंजीकरण करवान होगा।
प्रदेश के सभी कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, जबकि बाकी स्थानों पर एक्टिविटी को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। पड़ोसी राज्य हरियाणा ने पर्यटन के लिए पूरी तरह से द्वार खाेल दिए हैं जबकि हिमाचल में अभी भी 96 घंटे पूर्व के टेस्ट के साथ ही पर्यटक प्रवेश कर सकेंगे और दस वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए कोरोना रिपोर्ट में छूट जारी रखी गई है।
स्कूल नहीं खुलेंगे, ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी
प्रदेश में स्कूल नहीं खुलेंगे। लेकिन 21 सितंबर से 50 फीसदी शिक्षकों व गैर शिक्षकों को कार्यालयों में बुलाया जा सकेगा। ऑनलाईन कक्षाएं जारी रहेंगी।
धार्मिक स्थलों के लिए यह रहेंगे एसओपी
- खाली हाथ दर्शन करने ही आ सकेंगे।
- दीवारों, रेलिंग व अन्य स्थानों को छूने पर रोक
- मंदिर के आकार और प्रवेश को लेकर संख्या होगी निर्धारित
- गर्भगृह में जाने पर पूरी तरह से रहेगी रोक
- भंडारों और प्रसाद व अन्य सामान को ले जाने पर रोक